दिल्ली में महिला IAS ऑफिसर से छेड़छाड़, अश्लील मैसेज भेजे, ऑफिस पहुंचकर दी धमकी, आरोपी गिरफ्तार

IAS Officer Molestation Case: देश की सबसे कठिन सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास कर IAS अफसर बनने के बाद भी एक महिला को छेड़छाड़ का शिकार होना पड़ा। आईएएस अधिकारी जिनके हाथों में पूरे जिले या विभाग का कंट्रोल होता है, उसके साथ छेड़छाड़ की बात सुनने में थोड़ी अजीब जरूर लगती है लेकिन ये सच है। यह शर्मनाक वाकया राजधानी दिल्ली की है। जहां मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) की महिला अधिकारी से छेड़छाड़ व धमकाने का गंभीर आरोप है। पीड़िता के अनुसार आरोपी ने अश्लील मैसेज भेजे, दफ्तर पहुंचकर धमकी दी। शिकात पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।



महिला अफसर के दफ्तर में पहुंचकर दी धमकी

इस सनसनीखेज मामले का आरोपी भी एक बड़ा अफसर है। मामले की जानकारी देते हुए दिल्ली पुलिस ने बताया कि महिला आईएएस से छेड़छाड़ के मामले में भारतीय राजस्व सेवा (IRS) के अधिकारी सोहेल मलिक को गिरफ्तार किया गया है। बताया गया कि आरोपी महिला अधिकारी के दफ्तर में पहुंचकर उन्हें धमकाने लगा था। जिसके बाद संसद मार्ग थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी सोहेल को गिरफ्तार कर लिया।

कोरोना के दौरान बढ़ी नजदीकी

पुलिस के मुताबिक, सोहेल को कोर्ट में पेश कर उसे एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस उपायुक्त प्रणव तायल ने मामले पर चुप्पी साधी हुई है। वहीं, एक आला अधिकारी ने बताया कि पीड़ित महिला अधिकारी कोरोना के दौरान आरोपी के संपर्क में आई थी। लेकिन, अब उससे बातचीत बंद करना चाहती थी

डिप्टी डायरेक्टर पद पर तैनात है आरोपी

आरोपी बृहस्पतिवार को उनके दफ्तर पहुंचा और धमकाया। जब उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट की, तो आरोपी ने रात को महिला अधिकारी के घर परफ्यूम भेजकर केस को वापस लेने के लिए धमकाया। दोबारा शिकायत करने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके दफ्तर से लैपटॉप व अन्य सामान भी जब्त किया गया है। आरोपी अधिकारी दिल्ली में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर तैनात है

आरोपी आईआरएस अफसर पर इन धाराओं में मुकदमा

मामले में आरोपी पर भारतीय दंड संहिता (IPC)की धारा 354D, 354 और 506 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। ये धाराएं काफी गंभीर है। धारा 354 डी-(कोई भी पुरुष किसी महिला का उसके मना करने के बावजूद उसका बार-बार पीछा करे), 354 (छेड़छाड़), 506 (धमकी देना)। इन धाराओं के तहत केस दर्ज होने के बाद आरोपी की मुश्किलें और बढ़ सकती है।

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