गुड़गांव: म्यूचुअल फंड में निवेश के नाम पर 1 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी, जानिए कैसे बैंक कर्मचारी ने ठगा
देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम के सेक्टर-43 इलाके से लोकसभा के पूर्व अधिकारी बीएल आहूजा से एक करोड़ रुपए ठगी करने का मामला सामने आया है। ठगी करने का यह आरोप किसी बड़े अपराधी पर नहीं बल्कि एक्सिस बैंक के कर्मचारी पर लगा है। ठगी का शिकार हुए 83 साल के बीएल आहूजा लोकसभा के पूर्व अधिकारी हैं, जिन्होंने एक्सिस बैंक के एक कर्मचारी अभिषेक माहेश्वरी और उसकी पत्नी पर ठगी का आरोप लगाया है।
दोनों आरोपियों पर फर्जी डॉक्यूमेंट यूज करके पीड़ित के नाम पर बैंक अकाउंट खोलकर कथित रूप से पैसों की हेराफेरी करने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि मुख्य आरोपी की पत्नी एक फर्म में सब-ब्रोकर है। इस मामले को लेकर FIR दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
30 लाख से अधिक रुपयों की हुई वसूली
पुलिस अधिकारी ने बताया कि ठगी का शिकार हुए शिकायतकर्ता ने उन फर्मों को लेटर लिखकर 30 लाख से अधिक रुपयों की वसूली कर ली है, जहां उनका पैसा फर्जी डॉक्यूमेंट यूज करके निवेश किया गया था।
2013 में मुख्य आरोपी बैंक कर्मचारी से हुई थी पहचान
पुलिस ने बताया कि पीड़ित का मुख्य आरोपी बैंक कर्मचारी से परिचय साल 2013 में हुआ था, जिस समय वह गुड़गांव में एक निजी बैंक की शाखा में काम करता था। पीड़ित ने बताया है कि आरोपी ने उन्हें पैसे को बैंक में रखने के बजाय म्यूचुअल फंड में डालने की सलाह दी थी। इसके बाद पीड़ित ने आरोपी को जुलाई 2018 और सितंबर 2018 में उन्हें 1 करोड़ से अधिक रुपयों को चेक के माध्यम से दिया। वहीं जब पीड़ित ने अपने निवेश के बारे में पूछा आरोपी ने बताया कि बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है।
विदेश से बेटा लौटा तो मामले का हुआ खुलासा
लोकसभा के पूर्व अधिकारी बीएल आहूजा ने बताया कि अपैल 2021 में कोरोना महामारी के दौरान विदेश में रहने वाला उनका बेटा वापस आया। इसके बाद बेटे आरोपियों से निवेश के बारे में जानकारी मांगी, लेकिन आरोपियों ने केवल झूठे वादे किए। इस कारण से बेटा स्थानीय ब्रोकरेज ऑफिस गया, जहां उसे इस फर्जीबाड़े के बारे में पता चला। आरोपियों ने पीडित बीएल आहूजा के मोबाइल से उनकी बिना अनुमति के OTP लेकर निवेश वाले अकाउंट को अपने नियंत्रण में ले रखा था।
बैंक कर्मचारी अभिषेक माहेश्वरी व उसकी पत्नी पर इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला
पुलिस ने बताया कि बैंक कर्मचारी अभिषेक माहेश्वरी व उसकी पत्नी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 467 (मूल्यवान सुरक्षा की जालसाजी, वसीयत), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी), 471 (धोखाधड़ी या बेईमानी से जाली दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को वास्तविक के रूप में उपयोग करना) के तहत FIR दर्ज की गई है। सुशांत लोक पुलिस थाने के प्रभारी दीपक कुमार ने कहा कि हम मामले की जांच कर रहे हैं। तथ्यों की पुष्टि होने जाने के बाद कानून के अनुसार आरोपियों को सजा दी जाएगी।
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