Mumbai Cruise Drugs Case: नवाब मलिक संग तेज हुई 'लड़ाई', एनसीबी महानिदेशक से मुलाकात के लिए समीर वानखेड़े दिल्ली रवाना

मुंबई। बीते 3 अक्टूबर को मुंबई में क्रूज ड्रग मामले का भंडाफोड़ करने वाले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े के चलते शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद से काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिले हैं। अब वानखेड़े के खिलाफ रिश्वत के आरोपों के बीच वह सोमवार को नई दिल्ली के लिए रवाना हुए। सूत्रों ने बताया कि वह मंगलवार को एनसीबी के महानिदेशक सत्य नारायण प्रधान से मिलने वाले हैं।

एनसीबी ने पहले क्रूज ड्रग्स मामले में एक गवाह द्वारा किए गए दावों की सतर्कता जांच का आदेश दिया था, जिसमें आरोपी आर्यन खान को छोड़ने के लिए वानखेड़े और अन्य सहित एजेंसी के कुछ अधिकारियों द्वारा 25 करोड़ रुपये की जबरन वसूली की बात कही गई थी।

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को इस महीने की शुरुआत में गिरफ्तार किए गए मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में पूछताछ के लिए फिर से तलब की गई अभिनेत्री अनन्या पांडे आज पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हुईं। यह तीसरी बार है जब अभिनेत्री को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया गया था।

प्रभाकर ने मीडियाकर्मियों को बताया कि उन्होंने गोसावी को सैम डिसूजा को फोन पर यह कहते हुए सुना था जब आर्यन खान को 3 अक्टूबर को गोवा जाने वाले जहाज पर छापे के बाद एनसीबी कार्यालय में लाया गया था, जिसमें 25 करोड़ रुपये की मांग की गई थी और 18 करोड़ रुपये में समझौता किया गया था, के रूप में उन्हें "समीर वानखेड़े को आठ करोड़ रुपये देने होंगे"।

एनसीबी और वानखेड़े की याचिका खारिज

मुंबई की विशेष एनडीपीएस अदालत ने सोमवार को एनसीबी को बड़ा झटका देते हुए एजेंसी और समीर वानखेड़े की याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में क्रूज रेव पार्टी से संबंधित 'स्वतंत्र गवाह' प्रभाकर सेल के आरोपों का संज्ञान नहीं लेने संबंधी निर्देश देने की मांग की गई थी। इस मामले की सुनवाई के दौरान एनडीपीएस के विशेष न्यायाधीश ने कहा कि वह अदालतों को सेल के उस हलफनामे पर संज्ञान लेने से रोक नहीं सकते, जिसमें उन्होंने आर्यन को रिहा करने के लिए एनसीबी द्वारा शाहरुख खान से जबरन उगाही की कोशिश करने का आरोप लगाया है।

विशेष न्यायाधीश ने कहा कि वह कोर्ट को सेल के हलफनामे पर संज्ञान लेने से रोकने के लिए ब्लैंकेट ऑर्डर जारी नहीं कर सकते और मामला चूंकि बंबई हाईकोर्ट के समक्ष विचाराधीन है इसलिए वह इस पर कोई फैसला नहीं सुना सकते। एनसीबी ने जांच की पवित्रता प्रभावित न हो या किसी भी तरह से हस्तक्षेप न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए अदालत की अनुमति के बिना सेल के हलफनामे के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं किए जाने को लेकर विशेष अदालत के आदेश की भी मांग की थी।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आर्यन खान मामले में गवाह प्रभाकर सेल ने वानखेड़े पर 8 करोड़ रुपये की वसूली के आरोप लगाए हैं और इसकी जानकारी एनसीबी ने अदालत को दे दी है। इस मामले से जुड़े दो हलफनामे दायर किए गए हैं, जिसमें एक एनसीबी की ओर से और दूसरा वानखेड़े की ओर से दायर किया गया है। एनसीबी ने एक जवाबी हलफनामे में कहा है कि गवाह मुकर गया है।

अदालत के समक्ष पेश हुए वानखेड़े ने कहा कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है और वह जांच के लिए तैयार हैं। दरअसल वानखेड़े ने अपने हलफनामे में अदालत से उन्हें धमकी देने और जांच में बाधा डालने की कोशिशों का संज्ञान लेने का अनुरोध किया गया है। जबकि एनसीबी के हलफनामे में गवाह के मुकर जाने और जांच में छेड़छाड़ के लिए कुछ लोगों द्वारा प्रभाव का इस्तेमाल किए जाने की बात कही गई है।

गौरतलब है कि रविवार को प्रभाकर सेल नाम के एक स्वतंत्र गवाह के आरोप से इस मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है। वानखेड़े ने याचिका में कहा कि सेल का हलफनामा जांच को कमजोर करने की कोशिश है।



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