एनसीबी को आड़े हाथ लेते हुए बोले पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी, आर्यन खान को गिरफ्तार ही नहीं करना चाहिए था

मुंबई। आर्यन खान की जमानत अर्जी पर दलील देते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मंगलवार को बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को आड़े हाथ लिया और गलत ढंग से गिरफ्तार किए जाने का आरोप लगाया । रोहतगी ने कहा कि अभिनेता शाहरुख खान के 23 वर्षीय बेटे को एनसीबी ने गलत तरीके से गिरफ्तार किया था, क्योंकि ना तो कोई रिकवरी हुई थी और ना ही इसका इस्तेमाल हुआ, यह बताने के लिए कोई सामग्री थी। रोहतगी ने कहा कि कैलिफोर्निया से स्नातक कर चुके आर्यन कोरोना के शुरू होने के बाद लौटे हैं और वह क्रूज पर ग्राहक नहीं थे, बल्कि उसे अतिथि के रूप में आयोजकों को जानने वाले प्रतीक गाबा ने आमंत्रित किया था।

वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि उसके पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है और यह साबित करने के लिए कोई चिकित्सा परीक्षण नहीं किया गया था कि आर्यन ने ड्रग्स का सेवन किया था और इसलिए उसे गिरफ्तार करने का कोई कारण ही नहीं था। उन्होंने कहा, "कोई बरामदगी नहीं, कोई खपत नहीं, मैं कहता हूं कि मुझे गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है।"

एनसीबी के दावे का जिक्र करते हुए कि आर्यन के दोस्त अरबाज मर्चेंट से 6 ग्राम चरस बरामद किया गया था और ये उन दोनों के इस्तेमाल के लिए था और इसलिए आर्यन भी जानबूझकर इस प्रतिबंधित सामग्री के साथ था, वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि अगर कोई और अपने जूते मेंकुछ रखता है तो इसका मतलब जानबूझकर इसके साथ होना नहीं हो सकता। उन्होंने जोर देकर कहा, "उन्हें यह साबित करना होगा कि मैं इसके बारे में जानता था।"

अधिवक्ता सुभाष झा ने कहा, "मैं अभियोजन का समर्थन कर रहा हूं, लेकिन आपत्ति है कि याचिका के ऐसे समूह को विशेषाधिकार दिए गए हैं।" उन्होंने कहा, "यह बार की भी चिंता है। लोग जेलों में बंद हैं, लेकिन इस तरह की याचिकाओं को तरजीह दी जाती है।"

न्यायमूर्ति साम्ब्रे ने दलीलों का जवाब देते हुए कहा कि वह अपना बोर्ड खत्म कर लेते हैं और फिर ऐसे मामलों (जिनमें लंबी सुनवाई की आवश्यकता होती है) को उठाते हैं। न्यायाधीश ने कहा, "हर किसी को संचलन दिया जाता है और मेरी अदालत में सुना जाता है।" अदालत ने अब क्रूज ड्रग भंडाफोड़ मामले में गिरफ्तार अरबाज खान और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिकाओं को बुधवार को सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया है।

एजेंसी के मुंबई जोनल निदेशक समीर वानखेड़े की अध्यक्षता में एनसीबी अधिकारियों की एक टीम ने, 2 अक्टूबर को मुंबई में ग्रीन गेट पर अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल से क्रूज जहाज में गोवा ले जाने वाले यात्रियों की तलाशी ली और इन लोगों के कमरे क्रूज जहाज पर बुक किए गए। तलाशी के दौरान एजेंसी ने 13 ग्राम कोकीन, 5 ग्राम मेफेड्रोन, 21 ग्राम चरस, एमडीएमए (एक्स्टसी) की 22 गोलियां और 1.33 लाख रुपये नकद बरामद किए। कुल मिलाकर एनसीबी के अधिकारियों ने 14 लोगों को पकड़ा और घंटों पूछताछ के बाद 23 वर्षीय आर्यन, 26 वर्षीय अरबाज और 28 वर्षीय धमेचा को 3 अक्टूबर की दोपहर को गिरफ्तार कर लिया।



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