निर्भया कांड के बाद कितना बदल गया लड़कियों को देखने, घूरने और टच की परिभाषा

Nirbhaya Case Impact: दिसंबर 2012 के निर्भया कांड ने भारत के कानूनी ढांचे को हिलाकर रख दिया था. इसके बाद जस्टिस वर्मा कमेटी की सिफारिशों पर कानून में बड़े बदलाव किए गए. अब बलात्कार केवल शारीरिक संबंध तक सीमित नहीं है, बल्कि मर्जी के बिना छूना, घूरना और पीछा करना भी संगीन अपराध की श्रेणी में आता है. सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट किया है कि महिलाओं की गरिमा के साथ खिलवाड़ करने वाली हर हरकत के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है. अब भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत इन कानूनों को और भी सख्त बनाया गया है. जानिए क्या हैं आपके अधिकार और कानून की नई सीमाएं.

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