नाबालिग मर्डर केस: 'पुलिस के लिए बनाया जाए जांच कोड', जब सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा पाए 2 दोषियों को बरी किया

नाबालिग के मर्डर केस में 3 आरोपियों को बरी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अहम टिप्पणी की. सुप्रीम कोर्ट ने लापरवाहीपूर्ण जांच का हवाला देते हुए नाबालिग की हत्या के मामले में 3 लोगों को बरी करने का निर्देश दिया और कहा कि इस मामले में उचित संदेह से परे सबूत का उच्च सिद्धांत कायम रहेगा. सुप्रीम कोर्ट ने उचित जांच प्रक्रियाओं का पालन करने के महत्व और परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर मामलों में उचित संदेह से परे अपराध स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया. दरअसल, गुरुवार को नाबालिग के अपहरण और हत्या से जुड़े 10 साल पुराने मामले में तीन दोषियों को बरी कर दिया. तीन दोषियों ने पहले अतरिक्त सत्र न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी और उनकी दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा गया था, जिसमें भाई और बेटे की मौत की सजा भी शामिल थी.

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