दहेज में नहीं दी बुलेट तो पत्नी को फोन के जरिये दिया ट्रिपल तलाक, आरोपी पति गिरफ्तार
Triple Talaq Case in Muzaffarnagar: पुलिस ने इस मामले में तुरंत पति साजिद ससुर इजराइल और निकाह कराने वाले बिचौलिए अय्यूब हसन के विरुद्ध धारा 498 ए , 323 , 504 , 506 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 - 3, 4 और मुस्लिम महिला विवाह अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम 2019 - 3, 4 में मुकदमा दर्ज कर आरोपी पति साजिद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.
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