बच्चियों से रेप और हत्या : 42 दोषी कतार में, एमपी में 25 साल से किसी को नहीं हुई फांसी
MP NEWS : मध्य प्रदेश में बच्चियों से रेप और हत्या समेत जघन्य अपराधों में 42 दोषियों को अदालत फांसी की सजा सुना चुकी है. ये अलग अलग जेलों में बंद हैं. लेकिन अब तक फंदे पर किसी को नहीं लटकाया जा सका. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील जगदीश गुप्ता ने कहा फांसी के मामलों में सेशन कोर्ट, स्पेशल कोर्ट की अपील हाईकोर्ट में की जाती है. कई बार हाईकोर्ट में केस होने की वजह से सजा लंबित रहती है. केसों की भरमार की वजह से भी ऐसे मामलों की सुनवाई में देरी होती है. हाईकोर्ट में यदि फांसी की सजा बरकरार रखी जाती है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाती है. उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट में भी यह मामले लंबी कतार में लगे रहते हैं.
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