नाबालिग से दुष्‍कर्म मामले में बिजली विभाग के इंजीनियर को उम्र कैद, पीड़िता की मौसी को 20 साल की सजा

POCSO Court Verdict: नाबालिग बच्‍ची से रेप के मामले में पॉक्‍सो कोर्ट ने बिजली विभाग के एक इंजीनयर को उम्र कैद की सजा सुनाई है. स्‍पेशल कोर्ट ने पीड़िता की मौसी को भी 20 साल जेल की सजा सुनाई है. बच्‍ची की मौसी पर पीड़िता को बहला-फुसला कर इंजीनियर के घर काम करने के लिए भेजने का आरोप था. कोर्ट ने इस आरोप को सही पाते हुए महिला को दोषी करार दिया.

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