रेपिस्ट को फांसी नहीं, उन्हें घुट-घुट कर मरने देना चाहिए, पढ़ें- बच्ची से रेप केस में जज की टिप्पणी

Court Verdict on Rape Case: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में 7 साल की बच्ची से रेप मामले में स्पेशल कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. हालांकि कोर्ट ने माना है कि उसका कृत्य आजीवन कारावास के ज्यादा की सजा से दंडित करने योग्य था. इस फैसले में जज ने रेपिस्ट को सजा देने को लेकर अहम टिप्पणी भी की है. प्रकरण में पीड़िता को साढ़े 6 लाख रुपये मुआवजा राशि देने का भी आदेश कोर्ट ने दिया है.

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