SP नेता हरेंद्र हत्याकांड: कुख्यात सुंदर भाटी और उसके 12 साथियों को उम्रकैद

घटना के छह साल बाद अब गौतमबुद्ध नगर जिला न्यायालय का फैसला आया है. डिस्ट्रिक्ट जज अनिल कुमार सिंह ने अपने निर्णय में कुख्यात बदमाश सुंदर भाटी (Sunder Bhati) समेत उसके 12 गुर्गों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. जबकि मनोज को सबूतों और गवाहों के अभाव में बरी कर दिया है

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